टाटपट्टी पथराव प्रकरण में चार के खिलाफ रासुका
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इंदौर से निरूद्ध कर केंद्रीय जेल, रीवा में रखने के आदेश
इंदौर, 02 अप्रैल। शहर के टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में बुधवार को हुए घटनाक्रम के तहत इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने चार आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें इंदौर से निरूद्ध करते हुए केंद्रीय जेल, रीवा में रखने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि इंदौर के टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में महामारी कोविड—19 की स्क्रीनिंग के लिए गए चिकित्सकीय व प्रशासनिक दल के साथ क्षेत्र के कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार व मारपीट की थी और उन पर पत्थरों से हमला किया था।
इस संबंध में कलेक्टर श्री सिंह ने मोहम्मद मुस्तफा पिता हाजी मोहम्मद इस्माईल, मोहम्मद गुलरेज पिता हाजी अब्दूल गनी, सोयब उर्फ शोभी पिता मोहम्मद मुख्तयार और मज्जू उर्फ मजीद पिता अब्दुल गफूर के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। श्री सिंह ने यह कार्रवाई थाना छत्रीपुरा इंदौर द्वारा प्रस्तावित रासुका प्रकरणों पर की है।
किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई करेंगे: मुख्यमंत्री
इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि खुद को जोखिम में डालते हुए डाक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ अपने घर-परिवार की चिंता छोड़कर कोरोना से लड़ रहे हैं। ऐसे में किन्हीं तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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